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धलाई जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध

ऑनलाइन डेस्क, 10 अगस्त, 2023: सार्वजनिक जीवन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, धलाई जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के अनुसार, धलाई जिले के सभी उप-विभागों में एक किलोमीटर के भीतर भारत-बांग्लादेश सीमा के इलाके पर शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है. गंडाटुइसा उपमंडल के अंतर्गत रायस्याबाड़ी बाजार क्षेत्र को इस आदेश से बाहर रखा जाएगा।

हालाँकि, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य, अर्धसैनिक और राज्य पुलिस बलों के सदस्य, धलाई जिले के पुलिस अधीक्षक और जिले के सभी उप-विभागों के उप-विभागीय शासकों द्वारा जारी वैध परमिट वाले व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी।

अत्यावश्यक शासकीय कार्य, तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी यह आदेश 8 अगस्त 2023 से जारी किया गया है और 7 अक्टूबर 2023 तक लागू रहेगा।

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