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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बीस साल सश्रम कारावास की सजा का एलान किया है

ऑनलाइन डेस्क, 6 अक्टूबर 2023: नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को बीस साल सश्रम कारावास की सजा का ऐलान किया. घटना कैलाशहर की है। इस घटना के बारे में सरकारी वकील संदीप देवराय ने बताया कि 14 मार्च 2021 को दोपहर के समय कैलाशहर के चैनटेल ग्राम पंचायत क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की किसी काम से पड़ोसी के घर गई थी।

पड़ोस के घर में जाकर मोहम्मद अली नाम का युवक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस घटना को नाबालिग के अपने भाई ने देख लिया. बाद में नाबालिग के परिवार की ओर से कैलाशहर महिला थाने में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. छह लोगों पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने घटना के तीन दिन के भीतर आरोपी मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई कैलाशहर विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अमरेंद्र कुमार सिंह कर रहे थे. इस मामले में इक्कीस गवाह लिये गये। सबूतों के अभाव में छह में से पांच को बरी कर दिया गया।

हालांकि शारीरिक परीक्षण, फॉरेंसिक टेस्ट और डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्य आरोपी मोहम्मद अली को कोर्ट ने दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद अली को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। वकील संदीप देवराय ने कहा, अन्यथा, उन्हें तीन साल और जेल में गुजारने होंगे।

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