
मतदान: पश्चिम त्रिपुरा जिले में आज और कल ड्राई डे
ऑनलाइन डेस्क, 01 मार्च, 2023। त्रिपुरा आबकारी अधिनियम, 1987 की धारा 24 की उप-धारा 1 के अनुसार, विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के सुचारू रूप से संपन्न होने की दृष्टि से, आबकारी कलेक्टर, पश्चिम जिला, एक आदेश द्वारा, सभी विदेशी शराब पश्चिम जिले में एक और दो मार्च को घरेलू शराब की दुकानें और लाइसेंसी बार, डिस्टिलरी, गोदाम बंद रखने की घोषणा की. इन दो दिनों को पश्चिमी जिले में शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाएगा।








