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कल लगेगी तीसरी नेशनल लोक अदालत

ऑनलाइन डेस्क, 11 सितंबर, 2026: इस साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत कल राज्य में लग रही है। त्रिपुरा हाई कोर्ट के अलावा यह लोक अदालत राज्य के सभी ज़िला और सब-डिवीज़न कोर्ट परिसर में लगेगी। नेशनल लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट मुआवज़ा, शादी के झगड़े के मामले, बैंक लोन चुकाने के मामले, BSNL बिल पेमेंट के मामले, समझौता करने लायक क्रिमिनल झगड़े (MV Act, TP Act, TG Act, एक्साइज़ एक्ट वगैरह) के मामले, चेक बाउंस (NI Act) के मामले, कंज़्यूमर के अधिकार, दूसरे समझौता करने लायक क्रिमिनल झगड़े और नौकरी से जुड़े मामले निपटाए जाएंगे। त्रिपुरा हाई कोर्ट में लोक अदालत की एक बेंच बनाई गई है।

मामले की पार्टियों और विरोधी पार्टियों/दोनों पक्षों को पहले ही नोटिस दे दिए गए हैं। स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के एग्ज़ीक्यूटिव चेयरमैन, जस्टिस डॉ. अमरनाथ गौड़ ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए ज़रूरी निर्देश दिए हैं। त्रिपुरा स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी वीपी देबबर्मा ने सभी संबंधित लोगों से अपील की है कि वे मामलों के तेज़ी से और मुफ़्त कानूनी निपटारे की सुविधा का फ़ायदा उठाएँ। यह खबर त्रिपुरा स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी ने दी।

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