
विशालगढ़ और सोनामुरा में भारत-बांग्लादेश सीमा पर जनता की आवाजाही पर प्रतिबंध
ऑनलाइन डेस्क, 18 मार्च 2025: सार्वजनिक जीवन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सिपाहीजाला जिले के बिशालगढ़ और सोनामुरा उपखंडों में भारत-बांग्लादेश सीमा के 500 मीटर के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सिपाहीजाला जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत एक अधिसूचना में ये प्रतिबंध लगाए हैं। यह प्रतिबंध 13 मार्च से लागू है। ये प्रतिबंध 13 मार्च से अगले तीन महीने तक लागू रहेंगे। हालांकि, शांति और व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य, अर्धसैनिक और राज्य पुलिस बल के सदस्य, सिपाहीजला जिले के पुलिस अधीक्षक और सोनामुरा और विशालगढ़ उपखंडों के उप-मंडल प्रशासकों द्वारा जारी वैध परमिट वाले व्यक्ति, आपातकालीन सरकारी काम में लगे कर्मचारी और तत्काल चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्ति इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 223 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।








