
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की पहल पर राज्य बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया
ऑनलाइन डेस्क, 03 अक्टूबर 2024: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला राजधानी के शहीद भगत सिंह यूथ होम में आयोजित की गई।
यह सेमिनार कार्यशाला किशोर न्याय अधिनियम एवं बाल श्रम पर आयोजित की गई थी। पूर्व न्यायाधीश एसजी चट्टोपाध्याय, समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग के निदेशक तपन दास, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जयंती देबवर्मा और अन्य उपस्थित थे।
कार्यशाला में बोलते हुए त्रिपुरा राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जयंती देबवर्मा ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 किसके साथ बनाया गया था? और यह अधिनियम जनवरी 2016 में लागू किया गया था। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि अपराध करने वाले बच्चों के साथ दूसरों की तरह नहीं बल्कि बच्चों की तरह व्यवहार किया जाए।







