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डीजे साउंड सिस्टम का उपयोग बंद करने हेतु विधानसभा की ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा

ऑनलाइन डेस्क, 08 जनवरी, 2023: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 1986 के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण नियम) नियम, 2000 के अनुसार लाउड स्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, लाउडस्पीकर और अन्य संगीत वाद्ययंत्र रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इन उपकरणों का उपयोग केवल बंद स्थानों, थिएटरों, सम्मेलन कक्षों और रात के समय आपातकालीन स्थितियों में किया जा सकता है। कार्यवाहक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण मंत्री रतनलाल नाथ ने आज विधानसभा में विधायक सुशांत देव द्वारा लायी गयी ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में यह बात कही।

ध्यान खींचने वाला नोटिस ‘भयानक ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य में सभी आयोजनों में डीजे साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए जनहित में तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता’ के बारे में था। कार्यवाहक मंत्री रतनलाल नाथ ने भी इस मामले पर बोलते हुए कहा कि राज्य में लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल संबंधित अधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार सांस्कृतिक, धार्मिक और विशेष त्योहार के दिनों में लाउड स्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, लाउडस्पीकर और अन्य संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग की अवधि को वर्ष में 15 दिनों के लिए रात 10 बजे से 12 बजे तक बढ़ा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार राज्य सरकार ने सभी प्रकार के साउंड सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर ध्वनि अवरोधक का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है. इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं संबंधित संचालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

ध्वनि और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिवाली और अन्य अवसरों पर राज्य में शबदबाज़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में ऐसे लाउड स्पीकर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, लाउडस्पीकर और अन्य संगीत वाद्ययंत्रों के अनियंत्रित और अवैध उपयोग को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

देखने वाली बात ये होगी कि क्या राज्य में भी ऐसा कोई कानून लागू किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए भी कदम उठाएगी ताकि इन सभी मामलों में शिकायत मिलते ही रक्षा प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करे।

उन्होंने इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से और अधिक जिम्मेदार भूमिका निभाने का आह्वान किया। विधायक जीतेंद्र चौधरी, विधायक बृशकेतु देबबर्मा, विधायक निर्मल विश्वास, विधायक दीपांकर सेन, विधायक रंजीत देबबर्मा ने इस ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा की और समर्थन किया.

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