
लोकसभा चुनाव 2024, दक्षिण त्रिपुरा जिले में लाइसेंसी आग्नेयास्त्र जमा करने का आदेश
ऑनलाइन डेस्क, 16 मार्च, 2024: आगामी लोकसभा आम चुनाव से पहले और बाद में चुनावी हिंसा को रोकने के लिए दक्षिण त्रिपुरा जिले के जिला आयुक्त। सिद्धार्थ शिव जयसवाल ने एक आदेश में सभी लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को संबंधित पुलिस स्टेशनों में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
जिला लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद 20 मार्च 2024 तक जमा करना होगा। इस आदेश की अवहेलना करने पर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।







