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सीसीआई ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कुल कारोबार या आय का निर्धारण) विनियम, 2023 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की

ऑनलाइन डेस्क, 22 दिसंबर 2023: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कुल कारोबार या आय का निर्धारण) विनियम, 2023 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 27, 48 और धारा 64 का संशोधन किया, जिसके परिणामस्वरूप सीसीआई को धारा 27 खंड (बी) की व्याख्या के तहत कुल कारोबार (टर्नओवर) या आय निर्धारित करने के तरीके और धारा 48 की व्याख्या के खंड (सी) के तहत कुल कारोबार (टर्नओवर) या आय निर्धारित करने के तरीके के संबंध में नियम बनाने की आवश्यकता है।

सीसीआई ने सीसीआई (कुल कारोबार या आय का निर्धारण) विनियम, 2023 के मसौदे का प्रस्ताव दिया है, जो अधिनियम की धारा 27 (बी) और धारा 48 के प्रयोजनों के लिए कुल कारोबार (टर्नओवर) या आय के निर्धारण का प्रावधान करता है।

सीसीआई हितधारकों को 22.12.2023 से 12.01.2024 तक सीसीआई (कुल कारोबार (टर्नओवर) या आय का निर्धारण) विनियम, 2023 के मसौदे पर लिखित टिप्पणियां जमा करने के लिए आमंत्रित करता है। टिप्पणियाँ सीसीआई की वेबसाइट https://www.cci.gov.in/stakefolders-topics-consultations पर उपलब्ध फॉर्म को विधिवत भरकर ही भेजी जानी चाहिए।

 

PIB

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