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उनकोटी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर धारा 144

ऑनलाइन डेस्क, 6 अक्टूबर, 2023: शांति, स्थिरता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकोटी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के 3 किमी के भीतर धारा 144 लागू कर दी गई है। उनकोटी जिले के जिला आयुक्त टीके चकमा ने 1 अक्टूबर 2023 को यह आदेश जारी किया।

यह आदेश 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा यह आदेश इस अवधि के दौरान प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले के भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के 3 किमी के भीतर लागू रहेगा। आदेश में आगे कहा गया है कि धारा 144 के दौरान पांच से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते।

कोई भी व्यक्ति लाठी, धनुष-बाण, नुकीले बांस, साइकिल चेन, गोफन, लोहे की रॉड, लाठी, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक जैसे हथियार नहीं रखेगा। यह आदेश पुलिस, बीएसएफ, टीएसआर और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के काम पर लागू नहीं होगा।

दुर्गा पूजा के दौरान, आसपास के क्षेत्रों में दुर्गा पूजा पंडालों, जिला प्रशासन, पुलिस, बीएसएफ और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी वैध प्राधिकरण वाला कोई भी व्यक्ति या किसी मुमुर्श रोगी को अस्पताल ले जाना या अधिकृत दवा दुकानों से जीवन-रक्षक दवाएं खरीदने पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। दुर्गा पूजा के दौरान लागू. कानून का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराधी माना जाएगा।

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