
ऑनलाइन डेस्क, 30 सितम्बर 2023 : रविवार, 8 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से सभी जिला एवं अनुमण्डल न्यायालय परिसरों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये शख्स कोर्ट की 33 बेंचों पर बैठेगा लगभग 22 हजार 889 प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
एमवी अधिनियम के तहत 11,645 मामले, त्रिपुरा जुआ अधिनियम के तहत 2023 मामले, त्रिपुरा उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत 686 मामले, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत 9 मामले, त्रिपुरा पुलिस अधिनियम के तहत 8087 मामले, भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत 1 मामला, क्रूरता के तहत 6 मामले विशेष लोक अदालत में पशु अधिनियम, चेक बाउंस (एनआईएक्ट) से संबंधित 83 मामले, वैवाहिक विवादों से संबंधित 34 मामले और सुलझने योग्य आपराधिक धाराओं के तहत 315 मामले निपटारे के लिए लिए जाएंगे। इस लोक अदालत का काम 3 अक्टूबर से शुरू होगा।
जिन व्यक्तियों को 8 अक्टूबर 2023 के अलावा एमवी एक्ट, त्रिपुरा जुआ अधिनियम, त्रिपुरा उत्पाद शुल्क अधिनियम, त्रिपुरा पुलिस अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित मामलों में 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2023 तक किसी भी समय नोटिस प्राप्त हुआ है। सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक आप न्यायालय परिसर में स्थित संबंधित जिला या उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से संपर्क कर उन मामलों के निपटारे का लाभ उठा सकते हैं।
त्रिपुरा राज्य सरकार ने कम लागत पर मामलों को निपटाने के लिए कुछ धाराएँ निर्धारित की हैं – एमवी अधिनियम के मामले न्यूनतम जुर्माने का आधा, त्रिपुरा पुलिस अधिनियम के मामले न्यूनतम 200 टका, त्रिपुरा जुआ अधिनियम के मामले न्यूनतम 50 टका से 600 टका और त्रिपुरा।
उत्पाद शुल्क अधिनियम के मामले न्यूनतम 100 टका से 2,000 टका तक। निपटान हेतु अधिसूचना जारी। संबंधित सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अदालत में उपस्थित हों और कम लागत और मामले के त्वरित निपटान का लाभ उठाएं। त्रिपुरा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सब्यसाची दत्ता पुरकायस्थ ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस खबर की जानकारी दी।








