
खोवाई उपखंड में भारत-बांग्लादेश सीमा पर जनता की आवाजाही पर प्रतिबंध ऑनलाइन डेस्क, 20 जनवरी 2025: सार्वजनिक जीवन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खोवाई जिले के अंतर्गत खोवाई उपखंड में भारत-बांग्लादेश सीमा के 500 मीटर के भीतर लोगों की आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह आदेश 24 जनवरी 2025 से 24 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यह आदेश प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से अगले दिन शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश खोवाई जिले की जिला मजिस्ट्रेट चांदनी चंद्रन द्वारा बीएनएस 2023 की धारा 163 के अनुसार जारी किया गया है। हालाँकि, कानून प्रवर्तन में लगे सैन्य, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल के सदस्यों को कवर नहीं किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड प्रशासक द्वारा जारी वैध परमिट वाले व्यक्ति, आपातकालीन कार्य में लगे सरकारी कर्मचारी तथा चिकित्सा की तत्काल आवश्यकता वाले व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने बताया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन डेस्क, 20 जनवरी 2025: सार्वजनिक जीवन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खोवाई जिले के अंतर्गत खोवाई उपखंड में भारत-बांग्लादेश सीमा के 500 मीटर के भीतर लोगों की आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह आदेश 24 जनवरी 2025 से 24 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यह आदेश प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से अगले दिन शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।
यह आदेश खोवाई जिले की जिला मजिस्ट्रेट चांदनी चंद्रन द्वारा बीएनएस 2023 की धारा 163 के अनुसार जारी किया गया है। हालाँकि, कानून प्रवर्तन में लगे सैन्य, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बल के सदस्यों को कवर नहीं किया जाएगा।
जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड प्रशासक द्वारा जारी वैध परमिट वाले व्यक्ति, आपातकालीन कार्य में लगे सरकारी कर्मचारी तथा चिकित्सा की तत्काल आवश्यकता वाले व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने बताया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।