
मतगणना : खोवाई जिले में धारा 144 जारी
ऑनलाइन डेस्क, 01 मार्च, 2023। कल विधानसभा चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और आज खोवाई जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी एवं समाहर्ता डीके चकमा ने एक आदेश में खोवाई जिले में धारा 144 लागू कर दी. जो आज 1 मार्च शाम 6 बजे से 3 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।
धारा 144 के दौरान, 5 या अधिक व्यक्ति हथियारों के साथ या बिना हथियार या लाठी, रॉड, बांस, पत्थर आदि के साथ इकट्ठा नहीं होंगे। लाउड स्पीकर के बिना या बिना लाउडस्पीकर के किसी भी प्रकार की रैली, जनसभा आदि का आयोजन नहीं किया जा सकता है।
एक ही समय में दो या दो से अधिक मोटर बाइक और कारों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन, मतदान कर्मियों, आपातकालीन सेवाओं के मामले धारा 144 में लगाए गए प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश की अवहेलना करता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।







