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कोरबुक उपखंड में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध

ऑनलाइन डेस्क, 12 अगस्त, 2024: कोरबुक सब-डिवीजन की भारत-बांग्लादेश सीमा पर लबकांत पारा बीओपी से चपलिंगचारा बीओपी (बीपी नंबर 2240 / 44-एस से 2262 / 30-एस) तक 300 मीटर क्षेत्र तक जनता की आवाजाही सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए गोमती जिले में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

गोमती जिले के जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध आज से लगाया है. यह आदेश 11 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा. यह प्रतिबंध उस दौरान प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि बिना वैध अनुमति के शाम छह बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक चार से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते।

कोरबुक सब-डिविजन के सब-डिविजनल शासक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी निर्दिष्ट घंटों के दौरान आवाजाही नहीं कर सकता है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस/सीआरपीएफ/बीएसएफ के अलावा कोई भी व्यक्ति लाठी, आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रखेगा। सरकारी कर्मचारियों, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। यह प्रतिबंध भारत-बांग्लादेश सीमा के 300 मीटर के दायरे में रहने वालों पर लागू नहीं होगा. जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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