
काउंटिंग के दिन कंचनपुर में काउंटिंग सेंटर के आसपास सेक्शन 163 लागू
ऑनलाइन डेस्क, 13 अप्रैल, 2026: 17 अप्रैल, 2026 को त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ सेल्फ-गवर्निंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वोटों की गिनती को देखते हुए, नॉर्थ त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर चंदानी चंद्रन ने काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के अंदर गाड़ियों और आम लोगों के आने-जाने पर कुछ रोक लगा दी है।
यह रोक सुबह 6 बजे से काउंटिंग प्रोसेस पूरा होने तक लागू रहेगी। नॉर्थ त्रिपुरा जिले के तहत 1-दमछारा-जम्पुई (ST) और 3-दशदा-कंचनपुर चुनाव क्षेत्रों के लिए काउंटिंग प्रोसेस सुबह 8 बजे कंचनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में शुरू होगी। इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सेक्शन 163 के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया है कि संबंधित इलाकों में दोपहिया वाहन, रिक्शा वगैरह के आने-जाने पर रोक रहेगी।
किसी भी व्यक्ति को काउंटिंग सेंटर में कोई भी ऐसी चीज़ लेकर घूमने की इजाज़त नहीं होगी, जैसे डंडा, लोहे की रॉड, बांस, पत्थर वगैरह, जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। काउंटिंग सेंटर के 100 मीटर के अंदर कोई भी जुलूस, पब्लिक मीटिंग या जमावड़ा लाउडस्पीकर के साथ या बिना लाउडस्पीकर के नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह रोक CAPF/पुलिस, चुनाव कर्मचारियों, गाड़ियों, काउंटिंग एजेंट/मीडिया/या चुनाव आयोग के पास वाले दूसरे लोगों पर लागू नहीं होगी।








