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खोवाई जिले में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई

ऑनलाइन डेस्क, 20 नवंबर: आम ज़िंदगी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, खोवाई जिले में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के 500 मीटर के अंदर लोगों की आवाजाही पर कुछ रोक लगाई गई हैं। ये रोक 20 नवंबर, 2025 से 18 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगी।

यह आदेश हर दिन रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। BNS 2023 के सेक्शन 163 के मुताबिक, खोवाई के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रजत पंत ने एक नोटिफिकेशन में ये रोक लगाई हैं। हालांकि, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट, सब-डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जारी वैलिड परमिट वाले लोग, इमरजेंसी काम में लगे सरकारी कर्मचारी और तुरंत मेडिकल इलाज की ज़रूरत वाले लोग इन रोक के दायरे से बाहर रहेंगे।

इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ BNS 23 की धारा 163 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी खोवाई जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा दी गई है।

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