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कैबिनेट बैठक में पावर कॉर्पोरेशन में 104 रिक्त पदों को भरने का निर्णय: पर्यटन मंत्री

ऑनलाइन डेस्क, 28 अक्टूबर, 2025: त्रिपुरा राज्य पावर कॉर्पोरेशन में प्रबंधक के 104 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा, राज्य में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विकास परियोजना, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना जैसी नई परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने आज सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। गौरतलब है कि ये निर्णय कल मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर्यटन मंत्री ने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन में ग्रेड-ए प्रबंधक के 36 और ग्रेड-बी प्रबंधक के 68 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

इस संबंध में, 36 ग्रेड-ए पदों में से 24 पदों के लिए इलेक्ट्रिकल में बी-टेक, 4 पदों के लिए मैकेनिकल में बी-टेक और 8 पदों के लिए सिविल में बी-टेक डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, 68 ग्रेड-बी पदों में से 58 पदों के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा, 2 पदों के लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा और 8 पदों के लिए सिविल में डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। विभाग इन रिक्तियों के लिए सीधे भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। उन्होंने आगे कहा कि कैबिनेट ने राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विकास परियोजना’ नामक एक नई परियोजना को मंजूरी दी है।

इस परियोजना के लिए कुल 1.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना के तहत, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों को डेयरी, बत्तख और मुर्गी पालन सहित छोटे व्यवसायों के लिए अल्पसंख्यक विकास विभाग से दो किस्तों में 10 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। शुरुआत में, राज्य में लगभग 1,500 लाभार्थियों को लाभ होगा। इसके अलावा, कैबिनेट की बैठक में, उच्च शिक्षा विभाग की पहल के तहत सोनामुरा उपखंड के नालछर्ड में राज्य में दूसरा महिला कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना नामक एक नई योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवार की अधिकतम दो लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

इस योजना के तहत, अंत्योदय परिवार में बालिका के जन्म पर 50,000 रुपये की सावधि जमा की जाएगी। यह धनराशि बालिका के 18 वर्ष की होने पर खर्च की जा सकेगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए बालिका का जन्म किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होना चाहिए, माता की आयु 18 वर्ष 9 महीने से अधिक होनी चाहिए और बालिका का 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहना आवश्यक है। समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग इस योजना को क्रियान्वित करेगा। मंत्रिमंडल ने आज त्रिपुरा महिला उद्यमिता नीति को भी मंजूरी दी। राज्य की महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में महिलाओं को 35 प्रतिशत सब्सिडी पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकता है। ऐसी नीतियां देश में केवल कुछ राज्यों में ही लागू हैं।

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