
विशालगढ़ और सोनमुरा अनुमंडल के सीमावर्ती इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है
ऑनलाइन डेस्क, 18 मार्च, 2023। भारतीय दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के अनुसार, सिपाहीजला जिले के विशालगढ़ और सोनमुरा अनुमंडल में भारत-बांग्लादेश सीमा से सटे 500 मीटर के क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है.
सिपाहीजला के जिलाधिकारी एवं समाहर्ता ने एक आदेश में कहा कि यह आदेश अगले तीन महीने तक लागू रहेगा. आदेश के अनुसार, कानून और व्यवस्था से जुड़े सैन्य, अर्धसैनिक और राज्य पुलिस के सदस्य, एसपी सिपाहीजला द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति और विशालगढ़ और सोनमुरा अनुमंडल के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारी, तत्काल उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी








