
खोवाई ज़िले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्रतिबंध
ऑनलाइन डेस्क, 19 सितंबर, 2025: सार्वजनिक जीवन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, खोवाई ज़िले के अंतर्गत भारत-बांग्लादेश सीमा के 500 मीटर के क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।
ये प्रतिबंध 21 सितंबर, 2025 से 19 नवंबर, 2025 तक लागू रहेंगे। यह आदेश प्रतिदिन रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। बीएनएस 2023 की धारा 163 के अनुसार, खोवाई ज़िला मजिस्ट्रेट रजत पंत ने एक अधिसूचना में ये प्रतिबंध लगाए हैं।
हालाँकि, कानून-व्यवस्था में लगे सैन्य, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस बल के सदस्य, ज़िला पुलिस अधीक्षक और उप-मंडल प्रशासक द्वारा जारी वैध परमिट वाले व्यक्ति, आपातकालीन कार्य में लगे सरकारी कर्मचारी और तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्ति इन प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रहेंगे।
इस आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 163 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। खोवाई जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा यह जानकारी दी गई है।








