
राष्ट्रीय राजमार्ग जाम: 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
ऑनलाइन डेस्क, 22 मई, 2025: राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करके वाहनों की आवाजाही में बाधा डालने और सार्वजनिक असुविधा पैदा करने के आरोप में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8 (बी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 (1)/61 (2) के तहत 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि 15 मई को धलाई जिले के बिरशी माइल बाजार में कालीबाड़ी तिराहे पर कुछ पुरुषों और महिलाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। वे बिरशी माइल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर हैं। आकाश ने भौमिक के तबादले के विरोध में यह नाकाबंदी की थी। बाद में मनु पुलिस स्टेशन के सुरक्षाकर्मियों ने नाकाबंदी हटा ली।
घटना में शामिल डॉक्टर समेत 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और घटना की जांच चल रही है। यह समाचार लंगटारा घाटी उपजिला प्रशासक कार्यालय द्वारा घोषित किया गया।