
चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने तथा मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ नई पहल
ऑनलाइन डेस्क, 01 मई 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए कुछ नई पहल की हैं।
इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंधु और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य चुनाव अधिकारियों के एक सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा की गई चर्चा के अनुसार यह पहल की गई है।
अब से, चुनाव आयोग निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम संख्या 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 3 (बी) के अनुसार भारत के रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु से संबंधित जानकारी एकत्र करेगा।
इससे ईआरओ को मौतों के संबंध में समय पर जानकारी मिल सकेगी। परिणामस्वरूप, बी.एल.ओ. फॉर्म 7 का इंतजार किए बिना स्वयं भी फ़ील्ड अंकों का सत्यापन कर सकेंगे।
आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची को अधिक मतदाता-अनुकूल बनाने के लिए पुनः डिजाइन करने का निर्णय लिया है। अब क्रमांक और भाग संख्या बड़े अक्षरों में प्रदर्शित की जाएंगी ताकि मतदाता आसानी से अपने मतदान केंद्र की पहचान कर सकें।
इससे चुनाव कर्मियों को मतदाता सूची में अपना नाम आसानी से ढूंढने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएं ताकि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान मतदाता बीएलओ के साथ विश्वास के साथ बातचीत कर सकें।
क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में बीएलओ चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच संपर्क का पहला बिंदु होते हैं। इसलिए, घर-घर जाकर सर्वेक्षण के दौरान भी यह आवश्यक है कि मतदाता बीएलओ को आसानी से पहचान सकें। यह खबर आज भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उप निदेशक पी पवन ने घोषित की।