
उनकोटी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है
ऑनलाइन डेस्क, 29 मार्च, 2025. . उनकोटी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकोटी जिले के जिला मजिस्ट्रेट डीके चकमा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत कुछ प्रतिबंध जारी किए हैं।
प्रतिबंध में कहा गया है कि उनकोटी जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
इसी प्रकार, किसी को भी उस क्षेत्र में लाठी, तीर-धनुष, नुकीली बांस की छड़ियां, साइकिल की चेन, गुलेल, लोहे की छड़, चाकू, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध पुलिस, बीएसएफ, टीएसआर, असम राइफल्स और अन्य कार्यरत कानून प्रवर्तन कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध जिला प्रशासन, पुलिस, बीएसएफ और अन्य कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों से परमिट रखने वालों पर भी लागू नहीं होगा।
उनकोटी के जिला मजिस्ट्रेट डी.के. चकमा ने बताया कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने वाले या उनके लिए विशिष्ट दवा दुकानों से दवा खरीदने वाले लोग भी इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेंगे। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।







