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धर्मनगर में सीबीएसई परीक्षा के दिनों में धारा 163 के तहत प्रतिबंध

ऑनलाइन डेस्क, 17 फरवरी, 2025: सीबीएसई द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के अवसर पर धर्मनगरी अनुमंडल के तीन परीक्षा केंद्रों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

धर्मनगर उपजिला के उपजिला प्रशासक ने एक आदेश में परीक्षा केंद्र पद्मपुर कक्षा 12वीं स्कूल, बीर बिक्रम इंस्टीट्यूशन और नयापारा इंग्लिश मीडियम कक्षा 12वीं स्कूल और उनके आसपास के क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 15 फरवरी से लागू हो गया है तथा 4 अप्रैल 2025 से शुरू होकर केवल परीक्षा के दिनों में ही लागू रहेगा।

उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र और उसके आसपास के क्षेत्र में चार या उससे अधिक लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। समुचित प्राधिकारियों की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, रैली, वाहन रैली, नारेबाजी आदि नहीं की जाएगी। किसी को भी हथियार या लाठी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। उपजिला प्रशासक ने आदेश में कहा है कि इस आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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