
त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, धारा 163 तेलियामुरा उपखंड स्थित परीक्षा केंद्र पर
ऑनलाइन डेस्क, 14 फरवरी, 2025: तेलियामुरा उपखंड में त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, तेलियामुरा के उपजिला प्रशासक ने 24 फरवरी, 2025 से 22 मार्च, 2025 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि तेलियामुरा अनुमंडल के सात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा केंद्रों के परीक्षा हॉल में सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधिकारी, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय पुलिस अधिकारी, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं, और परीक्षा केंद्र के सचिव परीक्षा केंद्र हॉल में प्रवेश कर सकेंगे। यह आदेश कानून प्रवर्तन में लगे पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध परीक्षा के दिन दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 3:15 बजे तक लागू रहेगा। इस आदेश में परीक्षा के दिन दोपहर 12:00 बजे से सायं 3:15 बजे तक परीक्षा केंद्र के एक किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के माइक्रोफोन या लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध घोषित किया गया है।
इसके अलावा, परीक्षा के दिन दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 3:15 बजे तक पुलिस या सैन्य कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की लाठी या हथियार के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आदेश में कहा गया है कि परीक्षा के दिन दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 3:15 बजे तक परीक्षा केंद्र पर या उसके 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकते। गौरतलब है कि तेलियामुरा अनुमंडल में सात माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक परीक्षा केंद्र हैं। ये हैं बागानबाजार हाई स्कूल, नॉर्थ घिलाटली हायर सेकेंडरी स्कूल, महारानीपुर हायर सेकेंडरी स्कूल, नेताजी नगर हाई स्कूल, सरदामोई विद्यापीठ, विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल, मोहरचरा हायर सेकेंडरी स्कूल।








