
त्रिस्टार पंचायत चुनाव-2024, उत्तरी त्रिपुरा जिले में लाइसेंसी आग्नेयास्त्र जमा करने का आदेश
ऑनलाइन डेस्क, 24 जुलाई, 2024: आगामी पंचायत आम चुनाव 2024 के अवसर पर, उत्तरी त्रिपुरा जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने 28 जुलाई, 2024 तक जिले के सभी लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को जमा करने का आदेश दिया है।
शस्त्र अधिनियम-1959 के तहत जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश जारी किया. हालांकि, यह आदेश पुलिस, टीएसआर, सीआरपीएफ, सशस्त्र बल, हथियार के साथ वन रक्षक, बैंक एसआईएस कैश सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और आईओसीएल में ड्यूटी के दौरान काम करने वाले सुरक्षा गार्डों पर लागू नहीं होगा।
आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशनों से 7 दिनों के भीतर आग्नेयास्त्र वापस कर दिए जाएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड विधान की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जायेगी।