
1 जून को खत्म हो रही है जमानत अवधि, क्या केजरीवाल को फिर जाना होगा जेल?
ऑनलाइन डेस्क, 29 मई 2024: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक जमानत दे दी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत विस्तार याचिका पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है।
10 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में अंतरिम जमानत दे दी गई थी। शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार ने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत मांगी थी। शीर्ष अदालत ने याचिका मंजूर कर ली. वह जमानत 1 जून को समाप्त हो रही है।
शर्तों के मुताबिक, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 जून को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरी पर कई शर्तें भी लगाईं कि वह इन 21 दिनों के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री भवन या सचिवालय में नहीं जा सकते।
जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने लगातार पार्टी के लिए प्रचार किया. हालांकि, सोमवार को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत अवधि फिर से बढ़ाने की अपील की क्योंकि उनकी शारीरिक स्थिति खराब है और कुछ मेडिकल टेस्ट की जरूरत है।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को याचिका खारिज कर दी। चूंकि केजरीवाल को निचली अदालतों में जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई करने में अनिच्छुक है।







